अब वक्फ संपत्‍ती पर निर्माण के लिए पास कराना होगा विकास प्राधिकरण से नक्शा, अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान भी चलेगा

वक्‍फ संपत्तियों पर अवैध निर्माण

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। वक्‍फ संपत्तियों पर लगातार अवैध निर्माण कराए जाने की शिकायत सामने आने के बाद अब इनपर भी निर्माण कराने के लिए लोगों को संबंधित जिले के विकास प्राधिकरण से नक्‍शा पास कराना होगा। गुरुवार को इसकी जानकारी मीडिया को देते हुए वक्फ एवं हज राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि वक्‍फ संपत्तियों पर निर्माण कराने के लिए विकास प्राधिकरणों से नक्शा पास कराना जरूरी होगा।

इस संबंध में आवास एवं नियोजन विभाग ने विकास प्राधिकरण को वक्फ संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने के लिए मानचित्र स्वीकृत करने की अनुमति अनिवार्य कर दी है। आवास विभाग ने यह अनुमति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा इस सबंध में जारी आदेश के तहत दी है। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है, जिसमें सभी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को वक्फ संपत्तियों पर निर्माण के लिए नक्शा पास करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही आज वक्‍फ मंत्री ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण, कब्जेदार और भू-माफिया नहीं करा सकेंगे। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से वक्फ सम्पत्ति की रक्षा सुनिश्चित होगी। सरकार का यह फैसला वक्फ हित में और वक्फ सम्पत्ति की रक्षा करने के उद्देश्य से लिया गया है।

उन्होंने बताया कि शीघ्र ही वक्फ सम्पत्तियों पर किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध अभियान चलाया जायेगा तथा इन्हें चिन्हित कर अवैध निर्माण को प्रदेश सरकार ध्वस्त कराने का कार्य करेगी। इससे वक्फ संपत्ति के विकास का रास्ता खुलेगा और आय में भी बढ़ोतरी होगी।

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मोहसिन रजा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने फरवरी 1994 में लाये शासनादेश को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों पर किसी भी तरह के निर्माण के लिए नक्शा पास न कराने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी वजह से तमाम संपत्तियों पर अवैध कब्जा आदि की शिकायतें आ रही थी।

इसके मद्देनजर ही बीते 23 अक्टूबर को नक्शा पास कराने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया था, जिसे आवास विभाग ने स्वीकार कर लिया है। आवास विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक अब वक्फ संपत्तियों पर व्यवसायिक केंद्र या फिर अन्य किसी तरह के निर्माण के लिए विकास प्राधिकरणों में मानचित्र जमा होने पर नियमानुसार उसे पास किया जाएगा।

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