आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बेकाबू होते हालातों के मद्देनजर योगी सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब वीकेंड लॉकडाउन एक दिन और बढ़ा दिया गया है। अब प्रदेश में शुक्रवार शाम आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक बंदी रहेगी। इससे पहले जारी किए गए आदेश के मुताबिक शनिवार और रविवार लॉकडाउन लागू रहेगा।
लखनऊ में ‘टीम 11’ के साथ वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी ने कहा कि प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें और सतर्कता बरतनी होगी। सभी जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू बहुत उपयोगी है। ऐसे में अब शुक्रवार रात्रि आठ बजे से मंगलवार प्रातः सात बजे तक साप्ताहिक बंदी होगी।
साथ अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि में केवल आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं ही यथावत जारी रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियां और वैक्सीनेशन कार्य साप्ताहिक बंदी में भी जारी रहेंगी। योगी ने आगे कहा कि इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
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वहीं सीएम ने अधिकारियों से कहा कि रेमेडेसीवीर इंजेक्शन की प्रदेश में उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। सभी जिलों हर दिन रेमेडेसीवीर उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में यह दवा फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, प्राइवेट अस्पतालों को जरूरत पर इसकी आपूर्ति कराई जा रही है। जिला प्रशासन इस दवा की मांग,आपूर्ति और खपत का पूरा विवरण जरूर रखें।
इसके अलावा डीआरडीओ के सहयोग से लखनऊ और वाराणसी में सभी सुविधाओं से युक्त कोविड अस्पताल तैयार कराया गया है। जल्द ही यह क्रियाशील हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर इस कोविड अस्पताल के संचालन के लिए सभी आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित कराए।
बता दें कि मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करते हुए दो दिनों के लॉकडाउन को नाकाफी बताते हुए कहा था कि सरकार ने अपने विवेक के अनुसार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए दो दिन का लॉकडाउन लगाया है साथ ही अन्य पाबंदियां भी लागू की हैं पर संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए यह निरर्थक ही लग रहा है। ये उपाय नाकाफी प्रतीत होते हैं। लॉकडाउन को मंगलवार सुबह तक बढ़ाने के पीछे हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी एक वजह माना जा रहा है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई में सरकार से कड़े शब्दों में कहा था कि जो लोग सत्ता में हैं वे ‘मेरा कायदा मानो, वरना कोई कायदा नहीं’ जैसा रवैया छोड़ दें। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से तीन मई को होने वाली सुनवाई में संक्रमण रोकने के लिए 12 बिंदुओं में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
इसके पहले प्रदेश सरकार ने 16 अप्रैल को 35 घंटे का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी जो कि शनिवार रात आठ बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह सात बजे तक लागू था। हालांकि, संशोधन करते हुए फिर शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सात बजे तक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था।