आज से बदलने लगें बैंकों में 2000 के नोट, जानें RBI के ये नियम

दो हजार के नोट बदले

आरयू वेब टीम। दो हजार रुपये के नोट को बदलने की प्रक्रिया आज (मंगलवार) से देश के सभी बैंकों में शुरू हो गई है। ग्राहक 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपये के नोट को बदल या अपने अकाउंट में जमा करवा सकेंगे। इस बीच आरबीआइ ने लोगों से अपील की है कि पैनिक न हों और बैंक जाने की जल्दबाजी न करें, 2000 का नोट वैध है।

आरबीआइ के मुताबिक 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपये का नोट लीगल बना रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार नोट बदलने के लिए किसी भी पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी और न ही कोई फॉर्म भरना होगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक ग्राहक एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये मूल्य के दस नोट ही बदल सकेंगे, लेकिन इन नोटों को खाते में जमा करने की कोई लिमिट नहीं होगी।

2000 हजार का नोट बदलने के नियम

आरबीआइ ने 2000 के नोट बदलने की सीमा तय कर दी है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आप एक बार में केवल दस नोट ही एक्सचेंज कर सकते हैं।

23 मई, 2023 से आप बैंक के कामकाज के घंटों के बीच किसी भी समय बैंक जाकर अपना नोट बदलवा सकते हैं। बैंक जाने से पहले बैंक की छुट्टियों आदि की डिटेल चेक कर लें। आप 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट जमा और एक्सचेंज कर सकते हैं।

अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो भी आप किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट को बदलवा सकते हैं। अगर आप अपना बैंक खाता फ्रीज करते हैं तो आपको अपनी बैंक शाखा में ही जाना होगा।

ग्राहक बैंक से एक बार में 2000 रुपये यानी 20 हजार रुपये के सिर्फ दस नोट ही बदल सकेंगे। इन नोटों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के जरिए भी बदला जा सकता है। जिसकी लिमिट को चार हजार रुपए तक ही बदला जा सकता है। हालांकि, आपके खाते में पैसा जमा करने की कोई सीमा नहीं है।

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नोट बदलने के लिए आप अपने बैंक या किसी अन्य शाखा में जाकर आसानी से दो हजार के दस नोट यानी 20 हजार तक के नोट बदल सकते हैं, इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने या अपनी आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है।

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