आरयू वेब टीम। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेट अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी के मामले में सुनवाई करते हुए विधानसभा चुनाव में निर्वाचन रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांतकी पीठ ने निर्वाचन आयोग और रामपुर में स्वार विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के निर्वाचन को चुनौती देने वाले प्रतिद्वंद्वी बसपा उम्मीदवार नवाज अली खान को नोटिस जारी करके उनके जवाब मांगे हैं।
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पीठ ने कहा कि स्कूल रिकॉर्ड के अलावा अन्य दस्तावेज पेश किए गए हैं जिनमें दर्शाया गया है कि मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान चुनाव लड़ने के योग्य थे और इन दस्तावेजों की वजह से उत्पन्न शंकाओं के कारण पीठ मामले की सुनवाई करेंगी। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश पढ़ा है, यह सबूत पर आधारित है। अब मामले की अगली सुनवाई अगामी 25 मार्च को की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि बसपा उम्मीदवार नवाब अली खान के मामला उठाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस आधार पर अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था कि 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी उम्र कम थी और वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे।