मनमानी करने पर DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया दस लाख का जुर्माना

एयर इंडिया

आरयू वेब टीम। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एयर इंडिया पर ये जुर्माना डीजीसीए नियमों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। दरअसल, मामले में एयर इंडिया को पहले तीन नवंबर 2023 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

डीजीसीए द्वारा जारी किए गए नोटिस में संबंधित नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी। दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर एयरलाइनों का निरीक्षण करने के बाद, नियामक ने पाया कि एयर इंडिया प्रासंगिक नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी।

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डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि कारण बताओ नोटिस पर एयर इंडिया के जवाब के आधार पर यह पाया गया कि उसने सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया।

साथ ही कहा की ये जुर्माना, “विलंबित उड़ानों से प्रभावित यात्रियों के लिए होटल आवास उपलब्ध नहीं कराने, उनके कुछ ग्राउंड कर्मियों को शर्तों के अनुसार ट्रेनिंग न देने और अंतरराष्ट्रीय बिजनेस क्लास के यात्रियों को मुआवजे का भुगतान न करने से संबंधित हैं, जिन्हें अनुपयोगी सीटों पर यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया था।”

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