एयरपोर्ट पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना

डीजीसीए
प्रतीकात्मक फोटो।

आरयू वेब टीम। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने सख्‍ती बरतने का ऐलान कर दिया है। विमान नियामक डीजीसीए ने मंगलवार को एक बयान जारी कर हवाई अड्डों से कहा कि एयरपोर्ट्स पर जो भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उस पर स्पॉट फाइन लगाया जा सकता है।

डीजीसीए ने कहा है कि देश के कई एयरपोर्ट्स पर कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा। डीजीसीए ने एयरलाइंस से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि एयरपोर्ट्स पर फेस मास्क के उचित पहनने और हवाई अड्डों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जैसे नियमों का पालन किया जाए।

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डीजीसीए ने एक बयान में कहा, ”कोरोना प्रोटोकॉल्स का जो भी पालन नहीं करता है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का भी विकल्प है, जिसमें स्पॉट फाइन शामिल है।” पिछले हफ्ते डीजीसीए के एक सीनियर अधिकारी ने बताया था कि 15 मार्च से 23 मार्च के बीच में तीन एयरलाइंस में 15 यात्री कोरोना प्रोटोकॉल्स के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, जिन पर तीन हफ्तों तक उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई है।

इसमें से इंडिगो एयरलाइंस के नौ, अलायंस एयर के चार और एयरएशिया इंडिया के दो पैसेंजर शामिल हैं। वहीं, पहले यह भी निर्देश दिया गया था कि जो भी यात्री ठीक तरीके से मास्क नहीं पहने उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए उसे फ्लाइट से उतार दिया जाए। डीजीसीए ने एयरलाइंस को उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर तीन महीने से दो साल तक का प्रतिबंध लगाने की छूट दी हुई है।

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