आरयू ब्यूरो, लखनऊ। इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि लोक अदालत अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को तलाक की डिक्री देने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि विवाह विच्छेद की डिक्री देने का क्षेत्राधिकार सिर्फ परिवार न्यायालय के पास है और लोक अदालतें समझौता कराने तक सीमित हैं, वे न्यायिक निर्णय नहीं दे सकतीं।
ये फैसला न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने उस याचिका पर दिया जिसमें एक महिला ने वर्ष 2018 में उन्नाव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पारित आदेश को चुनौती दी थी। पति ने उक्त समझौते को तलाक मानते हुए पुनर्विवाह का आधार बना लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के अनुसार तलाक संबंधी मामलों को लोक अदालत में निर्णय हेतु नहीं भेजा जा सकता। लोक अदालत का कार्य केवल पक्षकारों के बीच समझौते का प्रयास करना है, न कि विवाद का न्यायिक निस्तारण करना।
इस दौरान न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव की कार्रवाई पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब कानून स्वयं लोक अदालत को तलाक देने से रोकता है, तब ऐसे आदेश पारित करना अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि समझौते में ये उल्लेख करना कि दोनों पक्ष पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र हैं, कानूनन अस्वीकार्य और अवैध है।
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वहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आज तक पक्षकारों के बीच किसी सक्षम न्यायालय की ओर से विधिवत तलाक की डिक्री पारित नहीं हुई है इसलिए पति के उक्त समझौते को तलाक का आधार बताना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। आगे कहा कि लोक अदालतें त्वरित और सुलभ न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण माध्यम हैं, लेकिन उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं में रहकर कार्य करना होगा।
इस दौरान मामले का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट ने याची महिला को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता प्रदान की और आदेश की प्रति प्रदेश की सभी लोक अदालतों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को भविष्य में अनुपालन एवं मार्गदर्शन हेतु भेजने का निर्देश दिया।



















