आरयू ब्यूरो, लखनऊ/मेरठ। किशोरी से यौन शोषण के मामले में भाजपा नेता अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी हो गया हैं। साथ हि कोर्ट ने पुलिस को अरविंद गुप्ता मारवाड़ी को आठ अगस्त तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। दरअसल भाजपा नेता ऑफिस गर्ल से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा है।
आज सुबह भी पुलिस ने भाजपा नेता के आवास पर दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं आया। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। दौराला थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) संजय शर्मा ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता के दफ्तर में कार्यरत 17 वर्षीय किशोरी के यौन शोषण मामले में दौराला पुलिस की अर्जी पर मारवाड़ी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
दौराला पुलिस ने अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट हासिल करने के बाद दबिश शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी दौराला अभिषेक कुमार पटेल ने मीडिया को बताया कि आरोपित की तलाश में सभी संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
बता दें कि दौराला थाना क्षेत्र से 27 मई को एक किशोरी संदिग्ध हालात में लापता हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को सकुशल बरामद कर दौराला पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया। किशोरी ने जो बयान दिए, उसने सनसनी फैला दी। किशोरी ने अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। उसने अधिवक्ता के रिश्तेदार भाजपा नेता अरविंद गुप्ता मारवाड़ी का नाम लेकर सनसनी फैला दी। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हो गई, जिनके आधार पर पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा और आईटी एक्ट को शामिल कर लिया।
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21 जून को अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पिछले दिनों पुलिस ने अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। अब पुलिस, अरविंद गुप्ता मारवाड़ी की तलाश में जुटी थी, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा। इससे पहले भी भाजपा नेता कई आपराधिक मामलों में घिर कर पार्टी की किरकिरी करा चुके हैं।