बोधगया ब्लास्ट: NIA  की विशेष अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के पांच आतंकियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

कोर्ट

आरयू वेब टीम। 

सात जुलाई 2013 में बिहार के बोधगया में महाबोधी मंदिर में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को पटना की एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के पांचों आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपराधियों की सजा के सभी बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए एनआईए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट में एनआईए के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी।

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वहीं इससे पहले 25 मई यानी शुक्रवार को अदालत ने सभी पांच आरोपितों को दोषी करार दिया था और कहा था अदालत सभी आरोपितों की सजा का ऐलान 31 मई को करेगी। हालांकि गुरुवार को सुनवाई पूरी नहीं होने के चलते शनिवार को सजा सुनाई गयी। बोधगया सीरियल ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज मनोज कुमार ने यह फैसला सुनाया है।

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इस मामले में एनआईए ने करीब 90 गवाहों को पेश किए। 11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद स्पेशल जज ने 25 मई तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आया है। जांच एजेंसी एनआईए ने इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी को आरोपी बनाया था, जिसे शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हैदर, मुजीबुल्लाह और इम्तियाज रांची के रहने वाला है, जबकि उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है।

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