मानहानि मामले में मिली जमानत के बाद बोले राहुल, मोदी-RSS के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर ठोक दिये जाते हैं मुकदमें

मानहानि
पटना एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वातग करते कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता।

आरयू वेब टीम। राहुल गांधी शनिवार दोपहर पटना पहुंचे। जहां पटना एयरपोर्ट वह सीधे सिविल कोर्ट पहुंचे। जहां मानहानि के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार गुंजन की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। अदालत ने राहुल गांधी को दस-दस हजार रुपये के मुचलके पर राहत दे दी।

जमानत मिलने के बाद कोर्ट से बाहर निकलने पर राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि ‘जो भी मोदी सरकार, भाजपा या आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाता है, उस पर मुकद्दमे ठोक दिये जाते हैं।’ साथ ही कहा कि हमारी लड़ाई आरएसएस और मोदी की विचारधारा से है। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है।

राहुल ने आगे कहा कि हम गरीबों, किसानों और मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे। आज हिंदुस्तान की आवाज को दबाया-कुचला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अदालत के बाहर प्रदर्शन कर राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष पद से दिए इस्तीफे को वापस लेने की मांग की।

इससे पहले पटना पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से अपने नेता का स्वागत किया। इस दौरान बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और पार्टी नेता प्रेमचंद्र मिश्रा साथ रहे। मालूम हो कि उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दर्ज कराये गये मानहानि के मामले में सिविल कोर्ट में राहुल गांधी आज पेश हुए।

राहुल गांधी की पेशी को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया था. सिविल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी दस्ते ने ले ली थी। शनिवार की सुबह कोर्ट परिसर में जजों, अधिवक्‍ताओं और कर्मियों के वाहन के अलावा अन्य किसी भी वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी। जगह-जगह बैरिकेडिंग लगा कर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया था।

मालूम हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान रैली को संबोधित करते हुए कर्नाटक के कोलार में 15 अप्रैल, 2019 को राहुल गांधी ने ‘मोदी’ सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के भाषण को आधार बनाते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 19 अप्रैल, 2019 को मानहानि का मुकदमा दायर कर अदालत में शपथ पर बयान दर्ज कराया था साथ ही मोदी ने भाषण के सबूत के तौर पर एक सीडी भी प्रस्तुत किया था।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उमेश राय ने 20 अप्रैल, 2019 को भादवि की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुए अदालत में उपस्थित होने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन जारी किया। साथ ही परिवाद पत्र पर अगली सुनवाई को लेकर मामले का ट्रायल करने के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में भेज दिया गया। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुंजन कुमार मामले की सुनवाई कर रहे हैं।