आरयू वेब टीम। रेप के मामले में जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय की हाई कोर्ट ने दो दिन की पैरोल मंजूर की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि 29 जनवरी को पुलिस अभिरक्षा में बसपा सांसद को दिल्ली ले जाया जाएगा और फिर 31 जनवरी 2020 को शपथ लेने के बाद वापस जेल में लाया जाएगा।
यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा ने अतुल राय की अर्जी पर दिया है। बसपा नेता को यह पैरोल संसद में सदस्यता के लिए शपथ लेने के लिए मंजूर की गई है। शपथ न होने की वजह से अतुल राय की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा था। लोकसभा सचिवालय की चिट्ठी पर अतुल राय को राहत मिली है।
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बता दें कि इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में रेप का मुकदमा दर्ज है। इसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट इलाहाबाद में चल रही है। अतुल राय इस मामले में एक मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से जेल में बंद हैं। जेल में रहते हुए ही 19 मई 2019 को हुए लोकसभा चुनाव में वह बसपा के टिकट पर विजयी घोषित हुए, लेकिन जमानत न मिलने के कारण अभी तक वह शपथ नहीं ले सके है।
अतुल राय की नियमित जमानत अर्जी हाई कोर्ट से एक बार खारिज हो चुकी है। दोबारा जमानत अर्जी दी गई है, जो विचाराधीन है। संसद सदस्यता की शपथ लेने के लिए याची की तरफ से पैरोल पर रिहाई के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। अतुल राय के खिलाफ बलिया जिले की एक युवती ने बनारस के लंका थाने में दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत कई धाराओं मामला दर्ज कराया था।