चारा घोटाले के तीसरे मामले में लालू यादव और जगन्‍नाथ मिश्रा को पांच साल की सजा, लगा इतने लाख का जुर्माना

तीसरा चारा घोटाला

आरयू वेब टीम।

बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चारा घोटाले के तीसरे मामले में आज उन्‍होंने सीबीआइ की विशेष अदालत ने रांची में पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में कोर्ट ने लालू यादव के साथ ही पूर्व सीएम जगन्‍नाथ मिश्र को भी दोषी पाते हुए पांच साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगाया है।

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चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख 534 रुपए की अवैध निकासी से संबंध रखने वाले इस घोटाले में लालू और जगन्‍नाथ के अलावा विघासागर निषाद ,जगदीश शर्मा, आरके राणा, सिलास तिर्की समेत कुल 50 आरोपितों को दोषी माना गया है। वहीं छह आरोपितों को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया गया।

मामले से जुड़ी कुछ खास बातें-

– लालू प्रसाद यादव अब तक चारा घोटाले के तीन मामलों में दोषी ठहराए गए हैं।

– बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरएसएस और बीजेपी पर लालू यादव को फंसाने का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि, नैतिक भ्रष्टाचार के पितामह के कैबिनेट में 75 प्रतिशत लोग भ्रष्ट हैं।

– लालू के दोषी करार दिए जाने पर राजद नेता ने कहा कि हमारी पार्टी का जन समर्थन प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, इस वजह से लालू को फंसाया जा रहा है। साथ ही इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कहीं।

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