आरयू ब्यूरो, लखनऊ। क्रिसमस और नए साल पर उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग ने शनिवार को शराब के शौकीनों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के निर्देश के मुताबिक, यूपीभर में शराब की दुकानें 24 और 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक खुली रहेंगी।
इसको लेकर यूपी आबकारी आयुक्त सेंथियल पांडियन सी. ने आदेश भी जारी कर दिया है। आबकारी आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 23 दिसंबर को यह निर्णय लिया गया कि क्रिसमस के उत्सव के एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को मदिरा की सभी फुटकर की दुकानों में बिक्री का समय सुबह दस बजे से रात 11 बजे तक की जाएगी।
इस बीच, उत्तर प्रदेश में 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति अब लोगों को शराब का सेवन करने की अनुमति देती है, अगर उनके पास अपनी दुकानों के बगल में सौ वर्ग फुट जगह है। सरकार 58,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड उत्पाद शुल्क राजस्व जुटाने पर विचार कर रही है। यह नीति अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी।
इस संबंध में राज्य के आबकारी मंत्री नितिन ने कहा कि बीयर की दुकानों को परमिट दिया जाएगा, जिससे उनके मालिक उपभोक्ताओं को अपनी दुकानों के पास 100 वर्ग फुट जगह होने पर इसे पीने की अनुमति दे सकेंगे। पुलिस ऐसे लोगों को परेशान नहीं करेगी, बशर्ते वे सार्वजनिक रूप से शालीन व्यवहार करें।
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अल्कोहल-दर-मात्रा तीव्रता वाली एक नई श्रेणी यूपी निर्मित शराब (यूपीएमएल) शुरू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अनाज आधारित उद्योग को बढ़ावा देना है। आबकारी मंत्री ने यह भी कहा कि दो साल पहले, हमने 42 फीसदी तीव्रता के साथ अनाज आधारित देशी शराब पेश की थी, और अब हम एक और किस्म पेश कर रहे हैं, जो 36 फीसदी अल्कोहल-दर-मात्रा में समान गुड़-आधारित उत्पाद के साथ सह-अस्तित्व में होगी।