आरयू वेब टीम। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें ईडी ने अंतरिम जमानत दिए जाने का घोर विरोध किया। ईडी ने अपने हलफनामा में कहा है कि, चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकसभा चुनाव के कारण अरविंद केजरीवाल के प्रति किसी भी तरह की नरमी दिखाने का कड़ा विरोध किया था।
साथ ही कहा था कि आप के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत देना राजनेताओं के लिए एक अलग वर्ग बनाने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर दस मई को अपना आदेश सुनाएगा। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने गुरुवार को कहा था, हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर उस दिन सुनवाई भी होगी।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लोकसभा चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल के प्रति किसी भी तरह की नरमी दिखाने का कड़ा विरोध किया और कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत देना नेताओं के लिए एक अलग श्रेणी बनाने के समान होगा। ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा था कि मौजूदा चुनावों के आधार पर केजरीवाल को जमानत देने से एक गलत मिसाल कायम होगी और अन्य लोग भी इसी तरह की छूट का अनुरोध करेंगे।