शराब घोटाला केस में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ईडी को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपित व आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को मामले में ईडी को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने को कहा है।

जमानत याचिका के अलावा, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आप नेता की एक और याचिका भी टैग की, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत के समक्ष संजय सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने अपने मुवक्किल की जमानत याचिका पर नोटिस जारी करने की मांग की और अन्य याचिका को भी इसमें शामिल करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि लंबित मामले की सुनवाई पांच मार्च को होनी है, इसलिए दोनों पर एक साथ सुनवाई होनी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सात फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए थे। न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, “अनुमोदनकर्ता और गवाहों के बयानों सहित सिंह के खिलाफ ‘सामग्री’ को देखते हुए, इस स्तर पर राहत नहीं दी जा सकती है।” हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाई जाए, यह रेखांकित करते हुए कि आप नेता निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं।

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संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने चार अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था और वह उसी साल 13 अक्टूबर से जांच एजेंसी की हिरासत में हैं। उन्होंने तीन महीने से अधिक की अपनी हिरासत और इस घातक अपराध में कोई भूमिका नहीं होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी, हालांकि एजेंसी ने आप नेता की जमानत का विरोध करते हुए दावा किया है कि वह कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता है और उसे अपराधों से दो करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है, और वह इस मामले में कई आरोपितों या संदिग्धों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था।

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