मनीष सिसोदिया व संजय सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

जनहित याचिका

आरयू वेब टीम। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि अदालत ने हिरासत में संजय सिंह को पांच फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी है।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को संसद में जाकर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए पांच फरवरी को सुबह दस बजे संसद ले जाएं।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस दौरान संजय सिंह को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान संजय सिंह हो मोबाइल फोन का उपयोग करने या किसी भी आरोपित, संदिग्ध, गवाह या मीडिया व्यक्तियों से बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने उनके परिवार के सदस्यों और अधिवक्ताओं को भी उनके साथ उपस्थित रहने की अनुमति दी।

वहीं संजय सिंह की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज ने अपनी संशोधित दलील में कहा कि अंतरिम जमानत की प्रार्थना पर जोर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि संजय सिंह को सात फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना है, इसके बजाय उन्हें केवल पांच फरवरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए संसद जाने की अनुमति दी जा सकती है। संजय सिंह की संशोधित प्रार्थना का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध नहीं किया।

संजय सिंह ने पांच फरवरी को शपथ लेने और पांच फरवरी से नौ फरवरी तक चल रहे संसद सत्र में भाग लेने के लिए सात दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए गुरुवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। संजय को उत्पाद नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।

बता दें कि, मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को घोटाले मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब से वह हिरासत में हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद नौ मार्च को सीबीआइ की एफआइआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

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