आरयू वेब टीम।
कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल वजुभाई वाला के फैसले के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मंगलवार को इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की ग्रीष्मावकाश पीठ के समक्ष इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए मंगलवार को उल्लेख किया गया, लेकिन पीठ ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर कहा कि यह याचिका उचित प्रक्रिया से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी।
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साथ ही पीठ ने हिंदू महासभा के वकील से कहा, ‘आपने इसका उल्लेख कर दिया और हमने इसे स्वीकार नहीं किया है। संगठन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस के बीच हुआ गठबंधन मतदाताओं के साथ ‘छल’ है।
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 19 मई को कर्नाटक विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसका सीधा प्रसारण करने का आदेश दिया था। हालांकि, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सदन में विश्वास मत का सामना करने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के नेता एचडी कुमारस्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जो 23 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
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