आरयू वेब टीम। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत स्वाभाविक नहीं थी, उनकी हत्या की गयी थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हुए इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।
यह भी पढें- पूर्व सीएम एनडी तिवारी के देहांत की झूठी खबर वायरल, बेटे ने सुनाया दर्द, कार्रवाई की मांग
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच आगे बढ़ाने के साथ ही अज्ञात के खिलाफ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में हत्या यानी आइपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। कहा जा रहा है कि रोहित की मौत मुंह दबाने के चलते हुई थी।
यह भी पढें- जन्मदिन पर दुनिया छोड़ गए यूपी-उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर
वहीं जांच करने के लिए शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने रोहित शेखर के डिफेंस कॉलोनी के घर पहुंचकर उनके घरवालों से पूछताछ की। हालांकि रोहित की पत्नी अपूर्वा अभी दिल्ली से बाहर हैं। इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल की फोरेंसिक टीम ने भी जांच की है।
यह भी पढें- IAS अनुराग तिवारी की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाने के 15 दिन बाद कोर्ट पहुंची CBI ने मांगा समय
बताते चलें कि 40 वर्षीय रोहित अपनी मां, पत्नी और चचेरे भाई के साथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी स्थित घर में रहते थे। दो दिन पहले परिजनों ने उन्हें मृत हालत साकेत के मैक्स अस्पताल इलाज के नाम पर पहुंचाया था। जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
यह भी पढें- अकेले नहीं, नौकर के साथ मिलकर मां ने की थी विधान परिषद सभापति के बेटे की हत्या, कबूला जुर्म
हालांकि परिजन उनकी मौत को स्वाभाविक होने की बात कह रहे थे, लेकिन हालात और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराने का फैसला लिया था। शुरूआत में ये भी कहा गया कि रोहित की मौत हार्ट अटैक से हो सकती है, लेकिन पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों ने इस आशंका को सिरे से खारिज करते हुए मौत को अप्राकृतिक करार दिया है।
यह भी पढें- UP-उत्तराखंड के पूर्व CM एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर का एकाएक निधन, मृत अवस्था में पहुंचाए गए अस्पताल
#UPDATE Delhi Police: Postmortem report of late ND Tiwari's son Rohit Shekhar Tiwari reveals 'unnatural death'. Case registered under section 302 of the IPC (murder case) against unknown persons. https://t.co/RI3AMT7KW1
— ANI (@ANI) April 19, 2019