आरयू वेब टीम। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इसकी घोषणा करते हुए सरकार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुताबिक कई लोगों को इससे छूट मिलेगी। कर्फ्यू के दौरान जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी।
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इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी। मीडिया कर्मचारियों को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को को भी छूट मिलेगी। वहीं वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।
जबकि नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि चलते रहेंगे और इनमें उन्हीं लोगों को आने-जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई रोक नहीं रहेगी।
बता दें कि दिल्ली देश के उन पांच राज्यों में शामिल है, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है।