डॉक्टर कफील खान के खिलाफ दोबारा नहीं होगी जांच, योगी सरकार ने वापस लिया आदेश

कफील खान
डॉ. कफील खान। (फाइल फोटो)

आरयू ब्यूरो,लखनऊ/प्रयागराज। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन अपूर्ति में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित चल रहे डॉ. कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कफील के खिलाफ अब दोबारा विभागीय जांच नहीं होगी। योगी सरकार ने दोबारा जांच का आदेश वापस ले लिया है। इससे डॉ. कफील का निलंबन अब खत्म हो सकता है। दस अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी।

जस्टिस यशवंत वर्मा की एकलपीठ मामले की सुनवाई कर रही। डॉ. कफील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने निलंबन को चुनौती दी थी। बीआरड़ी मेडिकल कालेज से निलंबित कफील खान की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

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कोर्ट ने कफील की अर्जी पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी। चार साल निलंबित रखने और दोबारा विभागीय जांच के आदेश की जानकारी राज्य सरकार से मांगी। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया की दोबारा जांच का आदेश फरवरी 20 मे वापस लिया जा चुका है। तीन महीने के अंदर मामले की विभागीय जांच पूरी करने का आश्‍वासन दिया गया है।

चार सालों से निलंबित रखने का क्या औचित्य

कोर्ट ने कहा याची को चार सालों से निलंबित रखने का क्या औचित्य है। याचिका मे कहा गया है की निलंबित नौ लोगों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी, जिसमें सात लोगों को बहाल किया जा चुका है, जबकि याची के खिलाफ कोई तथ्य नहीं मिलने पर दोबारा जांच का आदेश देकर उसे अभी तक निलंबित रखा गया है।

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मालूम हो कि अगस्त 2017 मे मेडिकल कॉलेज मे ऑक्सीजन की कमी से हुई त्रासदी मे बड़ी संख्‍या में हुई बच्चों की मौतों के बाद कफील खान को निलंबित किया गया था। ऑक्सीजन आपूर्ति में कथित रूप से बाधा उत्पन्न होने के चलते 10-11 अगस्त को बीआरडी मेडिकल कालेज में 30 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। आरोप लगाया गया था कि ये मौतें आपूर्तिकर्ता कंपनी द्वारा भुगतान नहीं होने के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित किये जाने की वजह से हुई।

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