आरयू ब्यूरो, लखनऊ-गाजीपुर। बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके भाई व बसपा सांसद अफजाल अंसारी के लिए आज का दिन काफी भारी रहा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी व अफजाल अंसारी को सजा सुनाई है। मुख्तार को जहां दस साल की सजा व पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाने के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सजा के फैसले के बाद गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि इस चार साल की सजा के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता जाना लगभग तय है। वहीं इस फैसले के दौरान अंसारी बंधुओं के बड़ी संख्या में समर्थक कोर्ट के बाहर मौजूद रहे। पुलिस ने भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंजताम किए थे।
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सजा सुनाए जाने के दौरान बांदा जेल में बंद मुख्तार की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी, जबकि अफजाल अंसारी कोर्ट में मौजूद थे। अंसारी बंधुओं को जिस गैंगस्टर एक्ट के मामले में सजा हुई है वह करीब 16 साल पुराना है। मुख्तार अंसारी व बसपा सांसद अफजाल के गैंग चार्ट में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला भी शामिल है।
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गौरतलब है कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद और करंडा थाने में दर्ज मामलों को लेकर वर्ष 2007 में मुख्तार अंसारी व अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गैंग चार्ट में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, वाराणसी के कोयला कारोबारी व विहिप नेता नंद किशोर रुंगटा के अपहरण व हत्या का मामला मामला शामिल है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को फैसला सुनाया गया।
कोर्ट ने सबसे पहले मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई। कोर्ट ने 19 पेज का जो फैसला सुनाया है, उसमें गैंगस्टर के मामले को गंभीर बताया। इसके बाद अफजाल अंसारी को सजा सुनाई गई। अफजाल की सजा का फैसला 115 पेज में लिखा गया है। इसे पढ़कर सुनाने में कोर्ट को समय लगा है। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, वैसे ही अफजाल अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया, फिर कोर्ट से ही सीधे जेल भेज दिया गया।