गृह मंत्रालय ने BSF को दिया बड़ा अधिकार, पंश्चिम बंगाल समेत इन राज्यों में सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक कर सकेंगे कार्रवाई

पत्रकारों के लिए एसओपी

आरयू वेब टीम। गृह मंत्रालय ने बुधवार को बार्डर सुरक्षाबल को लेकर बड़ा फैसला किया है। बीएसएफ के जवान अब कई राज्यों में सीमा के अंदर भी कार्रवाई कर सकेंगे। गृह मंत्रालय ने असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बीएसएफ को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार दे दिया है। तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में  बीएसएफ कार्रवाई कर सकेगी। पुलिस की तर्ज पर अब बीएसएफ भी कार्रवाई करेगी।

इसके अलावा बीएसएफ नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी सर्च और अरेस्ट कर सकेगी। वहीं नए आदेश के मुताबिक, बीएसएफ को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में पहले 15 किलोमीटर तक था, जो अब 50 किलोमीटर कर दिया गया है। गुजरात में पहले 80 किलोमीटर था, जो अब घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है।

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बीएसएफ के ये हैं अधिकार

सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139 समय-समय पर केंद्र सरकार को सीमा बल के संचालन के क्षेत्र और सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सीमा से लगे इलाकों के शेड्यूल को संशोधित किया है, जहां बीएसएफ के पास पासपोर्ट अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम जैसे अधिनियमों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां होंगी।

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