ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए ASI को कोर्ट ने दिया दस दिन का और समय

ज्ञानवापी
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, वाराणसी। वाराणसी की जिला अदालत ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी करने और जमा करने के लिए दस और दिन का समय दिया। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने यह जानकारी दी। रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन अतिरिक्त सप्ताह की मांग करने वाली एएसआई की याचिका पर जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने सुनवाई की।

न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एएसआइ समय पर काम पूरा कर लेगा और अधिक समय नहीं मांगेगा। मदन मोहन यादव ने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 दिसंबर तय की है।

​अदालत मंगलवार को दायर एएसआइ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए जिला अदालत से तीन सप्ताह का और समय मांगा गया था। याचिका में कहा गया था कि विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी को आत्मसात करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है।

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उल्लेखनीय है कि जिला अदालत ने गत 21 जुलाई को एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर चार अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था और 24 जुलाई को सर्वेक्षण शुरू होने के बाद, पहले उच्चतम न्यायालय और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से तीन अगस्त तक काम रुका रहा। उसके बाद एएसआई ने सर्वेक्षण का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का और वक्त मांगा था।

अदालत ने सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए पांच अगस्त को चार हफ्ते का और समय दिया था। उसके बाद अदालत ने आठ सितंबर को एएसआई को सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का और समय दिया था।

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