हरियाणा में 26 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, पाबंदियों में मिली ढील

वीकेंड कर्फ्यू
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। हरियाणा सरकार ने रविवार को राज्य में आंशिक लॉकडाउन को एक और सप्ताह (26 जुलाई) तक बढ़ाने के आदेश जारी किए है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एक बार फिर रोजाना रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। राज्य भर में सप्ताह के सभी सातों दिन रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। इससे पहले चाल जुलाई को राज्य सरकार ने सप्ताहांत पर कर्फ्यू हटा लिया था।

हरियाणा सरकार ने अपने आदेश में कहा कि कोविड सकारात्मकता दर और नए मामलों में गिरावट के बावजूद प्रतिबंधों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। कुछ कोरोना प्रतिबंधों में भी ढील दी गई है। होटल और मॉल सहित रेस्तरां और बार को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक बैठने की 50 प्रतिशत सीमा के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। रात 11 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति है।

वहीं गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस/रेस्तरां/बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे कोविड-19 उपयुक्त सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है। सदस्यों या आगंतुकों को मैनजमेंट द्वारा गोल्फ कोर्स में खेलने की अनुमति दी जाएगी, ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके।

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साथ ही जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। पिछले हफ्ते, सरकार ने शादियों और अंत्येष्टि के लिए अधिकतम 100 लोगों की सभा को मंजूरी दी। खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति दी जाएगी।

जबकि विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों को छात्रों के लिए डाउट्स, प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं और ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए भी खोलने की अनुमति दी। छात्रावास (कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में) को भी केवल उन छात्रों के लिए खोलने की अनुमति है, जो परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगा।

इसके अलावा धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति है कि वे अपेक्षित कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

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