आरयू संवाददाता,
इलाहाबाद/लखनऊ। उन्नाव में किशोरी से गैंगरेप और उसकी पिता के हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट काफी सख्त नजर आ रहा है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने रेप व अन्य आरोपों में फंसे भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार करने का सीबीआइ को आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखे पत्र पर यह आदेश दिया। इससे पहले अदालत ने इस पत्र का संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील करके इस मामले पर सुनवाई शुरू की थी। राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि विधायक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
वहीं अदालत को सूचित किया गया कि इस मामले की जांच सीबीआइ ने अपने हाथ में ली है। इस पर अदालत ने सीबीआइ को कानून के मुताबिक सख्ती से जांच करने और गैंगरेप व हत्या के इस बेहद गंभीर मामले में सख्ती से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआइ को अगामी दो मई को सुबह दस बजे तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। इस मामले में अब दो मई को आगे सुनवाई होगी।
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बताते चलें कि अदालत ने गुरुवार को महाधिवक्ता से पूछा था कि क्या राज्य सरकार ने बलात्कार के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार करने का प्रस्ताव किया है। इस पर महाधिवक्ता का जवाब था कि वह इस संबंध में कोई बयान देने की स्थिति में नहीं हैं और पुलिस शिकायतकर्ता एवं गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद ही कानून के मुताबिक अपना काम करेगी।