हैदराबाद डबल ब्लास्ट केस: NIA की विशेष अदालत में दो अरोपित दोषी करार, दो अन्‍य बरी

हैदराबाद डबल ब्लास्ट केस

आरयू वेब टीम। 

हैदराबाद में हुए 25 अगस्त 2007 को डबल ब्लास्ट केस में एनआइए की विशेष अदालत ने सुनवाई के दौरान दो  आरोपितों को दोषी करार दिया है। अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए अनिक शफीक सैयद और मोहम्मद अकबर को दोषी करार दिया है, जबकि दो आरोपियों को बरी भी किया है।

वहीं पांचवे आरोपी समेत बाकियों की सजा का एलान सोमवार को किया जाएगा। मालूम हो कि सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास राव ने सात अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 27 अगस्त का दिन तय किया। जिसके बाद चार सितंबर के लिए फैसला टाल दिया गया था।

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इन धमाकों के पीड़ितों के परिवारवालों ने शनिवार को इसकी 11वीं बरसी मनाई। तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) ने इस मामले की जांच की थी और आरोपियों के खिलाफ तीन आरोप पत्र दायर किए थे। आरोपियों में से कुछ अभी भी फरार हैं।

बता दें कि इन डबल बम धमाकों में 42 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे।  धमाकों में पहला खाने-पीने के लिए मशहूर कोटी इलाके के गोकुल चाट भंडार में हुआ था। वहीं, दूसरा शहर के अति व्यस्तम टूरिस्ट स्पॉट लुम्ब‍िनी पार्क में। धमाकों के बाद पुलिस ने दो अलग जगहों से दो जिंदा आइईडी भी बरामद किए थे।

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तेलंगाना काउंटर इंटेलीजेंस सेल ने जांच के दौरान मामले में सात लोगों को आतंक फैलाने के लिए अरोपित बनाया था और तीन अलग-अलग चार्जशीट दायर की थी। सेल ने जांच के दौरान पाया कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के फाउंडर रियाज भटकल और इकबाल भटकल इन धमाकों के मास्टरमांइड थे। साथ ही अनिक शफीक सईद, मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी, फारुख शर्फूद्दीन, मोहम्मद सादिक शेख और आमिर रसूल खान इसमें शामिल थे।

रियाज भटकल, इकबाल भटकल, फारुख शर्फूद्दीन और आमिर रसूल अब भी फरार हैं। अनिक शफीक, मोहम्मद अकबर इस्माइल और मोहम्मद सादिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी धारा आईपीसी की धारा 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत की गई है।

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