बोधगया सीरियल ब्‍लास्‍ट: NIA की विशेष अदालत में पांच दोषी करार, 31 मई को सुनाई जाएगी सजा

बोधगया सीरियल ब्‍लास्‍ट
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। 

एनआइए की विशेष अदालत में आज बिहार के बोधगया में सात जुलाई, 2013 को महाबोधि मंदिर में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में जज ने सभी पांच आरोपित आतंकियों को दोषी ठहराया है। एनआइए के अधिवक्ता ललन प्रसाद ने बताया कि कोर्ट ने पांचों आतंकियों को सभी धाराओं में दोषी पाया है, जिन्‍हें आगामी 31 मई को सुनाई जाएगी सजा।एनआइए कोर्ट के विशेष जज मनोज कुमार ने यह फैसला सुनाया। इस धमाके में तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के तीर्थ यात्री घायल हो गए थे।

दोषियों पर लगायी गयी धाराओं में उम्रकैद तक की सजा के प्रावधान हैं। सजा के बिंदु पर 31 मई को सुनवाई होगी और अदालत अपना फैसला सुनाएगी। वहीं सीरियल ब्लास्ट का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होने के बावजूद एनआइए की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक तरीके से जांच कर 90 गवाहों का बयान लिया। छठे आरोपित को नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा हो चुकी है। सुनवाई के बाद दोषी करार दिए गए आतंकियों को बेउर जेल भेज दिया गया।

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बता देें कि बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआइए ने 90 गवाहों को पेश किया था। 11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद एनआइए के विशेष जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

एनआइए अदालत ने जिन आरोपितों को दोषी ठहराया है, उनमें इंडियन मुजाहिदीन का उमर सिद्दिकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, हैदर अली, मुजीबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी शामिल हैं। इनमें से हैदर अली, मुजीबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज रांची के रहने वाले हैं, जबकि, उमर सिद्दीकी और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हैं।

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