गोरखनाथ मंदिर हमले के दोषी मुर्तजा अब्बासी को NIA कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

गोरखनाथ मंदिर

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। बीते साल गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात दो सिपाहियों पर एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया था। एनआइए कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। सुरक्षाकर्मियों पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार मुर्तजा अब्बासी को एनआइए की एक विशेष अदालत ने सोमवार को मौत की सजा सुनाई है।

फैसला सुनाते हुए एनआईए/एटीएस के विशेष जज विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 27 जनवरी को अब्बासी को दोषी करार दिया है। आरोपित ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में तैनात उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी के जवानों पर हमला किया था। केमिकल इंजीनियर मुर्तजा अब्बासी को कुछ देर पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

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बता दें अप्रैल 2022 में मुर्तजा अब्बासी ने सुरक्षाकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था और इसके साथ ही वो ‘अल्लाह हू अकबर’ के नारे भी लगा रहा था। गोरखनाथ मंदिर पर जो जहां था बस छिपने की जगह ढूढ़ रहा था। इस घटना के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बाद में मुर्तजा अब्बासी का बड़ा कबूलनामा सामने आया था।

उसने कहा था कि उसे ऐसा लगता है कि सीएए एनआरसी में मुसलमानों के साथ गलत हुआ। उसे ऐसा लगता था कि देश में मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा। इसलिए उसने नाराजगी के चलते ये बड़ा फैसला लिया कि वो यहां पर हमला करेगा। उसके बयानों से साफ दिख रहा है कि एक प्लान था और जिसका जिक्र उसने किया भी था।

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