जेटली ने कहा ई-वे बिल अप्रैल से होगा लागू, GST रिटर्न की मौजूदा व्यवस्था तीन माह

नई सरकार
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। 

उद्योग व व्यवसाय जगत के लिए माल एवं सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक जारी रहेगी। आज दिल्‍ली में हुई बैठक में जीएसटी परिषद ने रिटर्न दर्ज करने की मौजूदा जीएसटीआर- तीन बी व्यवस्था को तीन माह के लिए बढ़ा दिया है।

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बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मीडिया को जनकारी देते हुए कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रानिक- वे बिल यानी ई- वे बिल को एक अप्रैल से लागू किया जायेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी राज्य के भीतर ई- वे बिल को 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और एक जून तक सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया जायेगा

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वहीं बैठक में जीएसटी परिषद जीएसटी के सरल फार्म के बारे में किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। परिषद ने इस संबंध में बिहार के उप- मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली समिति को एक पन्‍ने का फार्म तैयार करने को कहा है। साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि यह सरल होने के साथ ही कर चोरी से निजात दिलाने वाला हो।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा व्यवस्था जीएसटीआर-तीन बी को ही तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही निर्यातकों को दी गई कर छूट को भी छह माह यानी सितंबर तक जारी रखने का फैसला लिया गया है।

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