GST: 227 नहीं अब 50 सामानों पर लगेगा 28 प्रतिशत टैक्‍स, ये चीजें होंगी सस्‍ती

जीएसटी

आरयू वेब टीम। 

जीएसटी की दरों को लेकर हो रहे विरोध के बाद अब 28 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आने वाले 178 सामानों पर टैक्स कम करके उन्हें 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में लाया गया है। आज इस पर लंबी चली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जीएसटी परिषद के अहम सदस्य और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मीडिया को यह जानाकरी दी।

उन्‍होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब सिर्फ 50 सामान ही 28 फीसदी टैक्स के दायरे में रह गए हैं। बिहार के डिप्‍टी सीएम ने आगे बताया कि जीएसटी परिषद ने 28 प्रतिशत कर दायरे में ज्यादातर लग्जरी, गैर-जरुरी और अहितकर सामानों को रखने पर सहमति दी है।

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डिप्‍टी सीएम ने कहा कि हर घर में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले सामानों, जैसे वॉलपेपर्स, प्लाईवुड, स्टेशनरी आर्टिकल, घड़ी, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, सैनेटरी, सूटकेस समेत अन्‍य सामानों पर सरकार भारी छूट का ऐलान कर सकती है। इन सामानों पर टैक्स में छूट का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और कन्ज्यूमर्स को राहत देना है। यह ऐलान शुक्रवार शाम या रात तक होने की उम्‍मीद है।

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सुशील मोदी ने बताया कि पहले 62 आइटमों को सबसे उच्च कर वाले दायरे में रखा जाना था, लेकिन मीटिंग में काफी चर्चा के बाद कुछ और आइटम उस कैटिगरी में से कम किए गए। अब 50 आइटमों पर ही 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा। उन्होंने बताया कि आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे आइटमों पर अब 18 पर्सेंट टैक्स लगेगा।

सुशील मोदी ने जीएसटी काउंसिल के इस फैसले को एतिहासिक बताया। उल्‍लेखनीय है कि जीएसटी की टैक्नॉलजी संबंधित गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में पांच सदस्य हैं, जिसके प्रमुख सुशील कुमार मोदी हैं।

इन पर पड़ेगा फर्क

बताया जा रहा है कि मीटिंग में फैसला हुआ है कि सैनेटरी, सूटकेस, वॉलपेपर्स, प्लाईवुड, स्टेशनरी आर्टिकल, घड़ी, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे कई उत्पाद अब 18 पर्सेंट वाले दायरे में आएंगे।

इन पर नहीं पड़ेगा फर्क

यह भी कहा जा रहा है कि पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और तंबाकू जैसे सामानों पर कोई राहत नहीं मिली है।

गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद से ही जरूरी उपयोग की वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स वसूलने को लेकर सरकार की काफी आलोचना हो रही थी। जिसके बाद सरकार द्वारा इन वस्तुओं पर टैक्स कम करने की उम्मीद पिछले कुछ समय से जताई जा रही थी।

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वहीं रात में प्रेस कांफ्रेंस कर वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने 178 चीजों पर जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत, 13 वस्तुओं पर 18 फीसद से घटाकर 12 फीसद, छह वस्‍तुओं वस्तुओं पर 18 फीसद से घटाकर पांच प्रतिशत, 8 वस्तुओं पर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत जबकि छह वस्तुओं पर लगी पांच प्रतिशत की जीएसटी को पूरी तरह से समाप्‍त कर दिया गया है।

वित्‍त मंत्री के अनुसार फर्नीचर, बिजली के सामान, बक्से, बैग, टॉयलेट क्लीनर, लैंप, पंखा, पंप, कुकर, स्टोव सूटकेस, डिटर्जेंट, सौंदर्य उत्पाद, शेविंग-ऑफ्टर शेविंग उत्पाद, शू पॉलिश, न्यूट्रिशन पाउडर, डियोड्रेंट, चॉकलेट, न्यूट्रिशन पाउडर, वॉश बेसिन, नल टोटी,शॉवर, पाइप जैसी सैनिटरी उत्पाद, बिजली के कई सामान, प्लाईवुड, मशीनरी, मेडिकल उपकरण, फ्लोरिंग आदि समेत निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल वाले ग्रेनाइट, फ्लोरिंग और मार्बल पर 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगी। हालांकि रंग रोगन और सीमेंट को 28 प्रतिशत कर दायरे में ही रखा गया है।

जबकि पत्थर तोड़ने वाले स्टोन क्रशर और टैंक व अन्य युद्धक वाहनों पर जीएसटी दरें 16 फीसदी तक घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई हैं। वहीं कंडेंश्ड मिल्क, शुगर क्यूब्स, पास्ता, डायबिटिक फूड, छपाई स्याही, हैंड बैग, शॉपिंग बैग, कृषि में इस्तेमाल कुछ मशीनें, सिलाई मशीनें, बांस से बने फर्नीचर आदि पर अब 16 प्रतिश की जगह 12 प्रतिशत जीएसटी लागू होगी।

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इसके अलावा रेवड़ी, तिल रेवड़ी, खाजा, चटनी पाउडर, फ्लाई ऐश आदि से जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से कम कर कर 18 से पांच प्रतिशत जबकि सूखा नारियल, इडली, दोसा, मछली पकड़ने का जाल और हुक, तैयार चमड़े, फ्लाई ऐश से बनी ईंट आदि पर 12 फीसदी की जगह भी पांच प्रतिशत अब टैक्‍स देना होगा।

वहीं ग्वार के खाद्य पदार्थ, स्वीट पोटैटो सहित कुछ सूखी सब्जियां, फ्रोजेन या सूखी मछली, खांडसारी सुगर पर पहले लगने वाले पांच प्रतिशत टैक्‍स को पूरी तरह से समाप्‍त कर दिया गया है। इतना ही नहीं जीएसटी परिषद ने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए एसी रेस्तरां में सेवा कर घटाने का फैसला लेते हुए इसे 18 से घटाकर प्रतिशत कर का फैसला लिया है। हालांकि फाइव स्टार होटलों को इस पर छूट नहीं दी गई है।

अधिकतम टैक्स स्लैब में अब पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट समेत सिर्फ 50 वस्तुएं ही रहेंगी। सीमेंट, पेंट और एयर कंडीशनर, परफ्यूम, वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी इस श्रेणी में बने रहेंगे। कार, दोपहिया वाहन और विमान भी इस दायरे में होंगे। ये नई दरें 15 नवंबर से लागू हो जाएंगी।

चिदंबरम ने पहले ही किया गुजरात चुनाव का शुक्रिया

दूसरी ओर मीटिंग शुरू होने के साथ ही पूर्व वित्‍त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता पी चिदंबरम ने जीएसटी की दरों को घटने की संभावना जताते इसे गुजरात विधानसभा चुनाव का असर बताया। उन्‍होंने कहा कि बार-बार कांग्रेस और पुराने वित्त मंत्रियों द्वारा चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद जो नहीं हो सका वो गुजरात चुनाव की वजह से होने वाला है।

उन्‍होंने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि उम्मीद करता हूं कि आज की बैठक में कई चीजों पर लगने वाले टैक्स के दर में कमी हो सकती है। सरकार इतने दबाव में है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। इसके लिए गुजरात चुनाव को शुक्रिया कहना चाहिए, जिसके कारण सरकार ने विपक्ष और एक्सपर्ट्स की राय पर विचार किया है।

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