ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत GST बरकरार, एक अक्टूबर से होगा लागू

ऑनलाइन गेमिंग
प्रतीकात्मक फोटो।

आरयू वेब टीम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता ने बुधवार यानि दो अगस्त को जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान ऑनलाइन गेमिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। दरअसल ये एक महीने में आयोजित दूसरी जीएसटी काउन्सिल की बैठक रही। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स राइडिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी बरकरार रखने का निर्णय लिया है।

आज वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स को लेकर अंतिम फैसला सुना दिया है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स राइडिंग पर 28 प्रतिशत दरें बरकरार रहेगी। 1 अक्टूबर से यह नियम प्रभावी हो सकता है। तीन राज्यों ने दरों पर रिव्यू करने की मांग उठाई है। छह महीने बाद दरों पर रिव्यू होगा। नए नियमों के तहत विदेशी कंपनियों को अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

गौरतलब है कि नई दिल्ली में आयोजित 50वीं बैठक में ही ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स राइडिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत गुड्ज एंड सर्विसेस टैक्स लगाने का फैसला सुनाया गया था, लेकिन इसपर पुनर्विचार किया गया। मीटिंग में जीएसटी दरों की समीक्षा और गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

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काउंसिल द्वारा आइजीएसटी अधिनियम 2017 में विशिष्ट प्रावधान को जोड़ने की सिफारिश भी कई गई है। ताकि भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाले देश के बाहर स्थित अपूर्तिकर्ताओं को जीएसटी भुगतान करने का दायित्व सौंपा जा सके। बैठक के दौरान तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने आशंका जताई की कि ऑनलाइन गेमिंग राज्य में प्रतिबंधित है है। ऐसी स्थिति में जीएसटी दरों का कोई महत्व नहीं है। वहीं मानसून सत्र में सीजीएसटी कानून में संशोधन की उम्मीद जताई जा रही है।

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