झारखंड हाईकोर्ट ने दिया लालू को झटका, खारिज की जमानत याचिका

लालू यादव
लालू यादव। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। 

झारखंड हाईकोर्ट ने आज चारा घोटाला मामले के देवघर कोषागार से निकासी से जुड़े केस में लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है। लालू की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने लालू को इस मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया।

जस्टिस सिंह ने निचली अदालत के दस्तावेजों को देखने के बाद सीबीआइ की विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा कि लालू ने यदि आधी सजा काट ली होती, तो उन्हें जमानत देने पर विचार किया जा सकता था। फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।

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बता दें कि लालू के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल की उम्र ज्यादा हो गयी है और उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। ऐसे में परिवार से दूर रहना उनके लिए काफी परेशानियां खड़ी कर सकता है। कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए निचली अदालत के दस्तावेजों का अध्ययन कर राजद सुप्रीमो को जमानत देने से इंकार कर दिया।

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मालूम हो कि सीबीआई की विशेष अदालत ने गत वर्ष 23 सितंबर को लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने चारा घोटाले के नियमित मामला 64ए/96 में यह आदेश सुनाया था जिसमें देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी की गयी थी।

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