#LoksabhaChunav2019: पहले चरण की आठ सीटों के लिए कल से नामांकन शुरू, जान लें अधिसूचना से जुड़ी ये जरूरी बातें

अधिसूचना
मीडिया को जानकारी देते मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी हो जाएगी। ये जानकारी रविवार को एक पत्रकारवार्ता में देते हुए मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्‍वर लू ने बताया कि यूपी कि आठ लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद तथा गौतमबुद्ध नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया भी 18 मार्च से शुरू हो जायेगी।

मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार-

इन लेाकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 25 मार्च, 2019 तक नामांकन दाखिल किये जा सकते हैं। जबकि नामांकन पत्रों की जांच 26 मार्च को की जायेगी और 28 मार्च,  तक नाम वापस लिये जा सकते हैं।

इसके अलावा उक्‍त लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 28 मार्च अपरान्‍ह तीन बजे के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची अंतिम हो जायेगी। जिसके बाद 11 अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक आठों लोकसभा सीटों के लिए यूपी में मतदान होगा।

मतदाताओं के बारे में जानकारी देते हुए मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्‍त आठ लोकसभा में 1.50 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 82.24 लाख पुरूष, 68.39 लाख महिला तथा 1,014 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। जबकि कुल इन आठ निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 6,716 मतदान केंद्र तथा 16,581 मतदेय स्थल हैं।

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इसके अलावा इन निर्वाचन क्षेत्रों में 20 व 21 मार्च, को होली तथा 23 मार्च को शनिवार व 24 मार्च को रविवार को निगोसिएबुल एक्ट के अन्तर्गत अवकाश होने के कारण नांमाकन दाखिल नहीं होंगे। इस प्रकार प्रथम चरण में नामांकन के लिए कुल चार दिन होंगे।

साथ ही लोकसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को 25 हजार रुपए जमानत धनराशि जमा करनी होगी। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार पांच सौ रुपए की जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा।

इसके अलावा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए  निर्धारित की गयी है। साथ ही उम्मीदवार द्वारा चुनाव खर्च के लिए दस हजार रुपए से अधिक का भुगतान चेक/ड्राफ्ट द्वारा ही किया जा सकेगा।

नामांकन के समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सौ मीटर की परिधि के अंदर अधिकतम तीन वाहन तथा अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी।

वेंकटेश्‍वर लू ने नियमों के बारे में जानकारी देते हुए ये भी बताया कि हाई कोर्ट के अदेश के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि-

1- लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा या विधान परिषद के निर्वाचन में ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले या तो लंबित हैं, या ऐसे मामले, जिनमें दोष सिद्धि हो गई है, ऐसे अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल दोनों को ऐसे मामलों को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलन वाले समाचार पत्रों में मतदान होने की तारीख से दो दिन पहले कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित कराने होंगे। यह सामग्री कम से कम 12 के फॉण्‍ट आकार में और समाचार पत्रों में उचित स्थान पर प्रकाशित होनी चाहिए।

2- आपराधिक मामलों वाले ऐसे सभी अभ्यर्थियों एवं संबंधित राजनैतिक दलों के लिए यह भी अपेक्षित होगा कि वे उपर्युक्‍त अवधि के दौरान तीन अलग-अलग तारीखों को टीवी चैनलों पर भी उपर्युक्‍त घोषणा प्रकाशित करेंगे, परंतु चैनलों पर घोषणा के मामले में इसे मतदान संपन्‍न होने के लिए निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने से 48 घंटे पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए।

3- आपराधिक मामलों वाले सभी अभ्यर्थियों के मामले में रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों को समाचार पत्रों व टीवी चैनलों में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निर्धारित प्रारूप पर लिखित अनुस्मारक देंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा के साथ उन समाचार पत्रों की प्रतियां भी जमा करेंगे, जिनमें उक्‍त घोषणा प्रकाशित की गयी थी।

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4- साथ ही मान्यता प्राप्त/अमान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों के मामले में अभ्यर्थियों को रिटर्निंग फिसर के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनैतिक दल को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है।