आरयू वेब टीम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसके तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी, वहीं स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी। जो एक फरवरी से लागू होगा। नए गाइडलाइन के मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी।
इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गयी है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी पालन करना होगा। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी।
यह भी पढ़ें- हठधर्मिता वाला है किसानों के प्रति केंद्र सरकार का रवैया: रालोद
गाइडलाइन में ये भी कहा गया कि ‘‘संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी थी। अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा।’’
खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गयी थी। अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गयी है। युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा।