आरयू वेब टीम। कोरोना वायरस के चलते वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जनता को राहत देने के लिए मंगलवार को कई घोषणाएं की हैं। सीतारमण ने कहा कि वह कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में हैं। प्रेसवार्ता कर वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स की तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। वहीं 30 जून तक होने वाली टीडीएस पेमेंट के ऊपर 18 फीसदी के बजाए अब सिर्फ नौं फीसदी ब्याज लगेगा। इसी के साथ विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई है।
वित्तमंत्री ने कहा कि आधार और पैन की लिकिंग की तारीख को भी 30 जून तक बढ़ाया गया है। साथ ये भी ऐलान किया गया है कि अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से रकम निकालने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फीस 30 जून 2020 तक माफ कर दी गई है। साथ ही सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (सीटीटी) की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।
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जबकि जीएसटी रिटर्न पर लोगों को राहत दी गई है। जीएसटी रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 30 जून किया गया है। वहीं पांच करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनी के ऊपर कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि पांच करोड़ रुपये से अधिक के टर्न ओवर वाली कंपनी को नौं फीसदी ब्याज का भुगतान करना होगा।
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वहीं सीतारमण ने कहा कि कस्टम और सेंट्रल एक्साइज, विवाद से विश्वास स्कीम के तहत 30 जून 2020 तक 1.5 करोड़ की टर्न ओवर वालों से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। पहले यह समय सीमा 31 मार्च थी। कंपनियों को बोर्ड मीटिंग के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। बोर्ड मीटिंग के लिए 60 दिन की राहत दी गई है। नई कंपनियों को डिक्लेरेशन के लिए छह और महीने का समय दिया जाएगा।
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इसके अलावा सरकार इंडियन बैंकरप्सी कोड (आइबीसी) को सस्पेंड कर सकती है। आइबीसी के तहत थ्रेसहोल्ड की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। ये भी कहा गया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सेक्शन सात,आठ और दस को अगले छह महीने के सस्पेंड करेंगे।