आरयू वेब टीम। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराए गए भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व उसके भाई समेत सात दोषियों को आज सजा सुना दी गयी है।
बलात्कार व अन्य मामले में सजा काट रहे कुलदीप सेंगर के अलावा उसके भाई अतुल सेंगर समेत हत्या के सातों दोषियों को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दस-दस साल की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने कुलदीप सेंगर व अतुल सेंगर को मुआवजे के तौर पर दस-दस लाख रुपए रेप पीड़िता के परिवार को देने का भी आदेश दिया है।
बतातें चलें कि रेप पीड़िता के पिता की मौत नौ अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में हो गई थी। सीबीआइ जांच के दौरान साबित हुआ था कि उनकी सुनियोजित तरीके से हत्या की गयी थी।
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सात आरोपित दोषी, चार हुए थे बरी
हत्या के इस केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, कामता प्रसाद (सब इंस्पेक्टर), अशोक सिंह भदौरिया (एसएचओ), विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह सेंगर को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इन्हीं सातों को आज सजा सुनायी गयी है। वहीं शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, अमीर खान और शरदवीर सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया था।
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इससे पहले सुनवाई के दौरान सेंगर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल का राजनीतिक करियर है, इस दौरान उन्होंने जनता की सेवा की है। विशेष जज धर्मेश शर्मा ने कहा, ‘सेंगर के निर्देश पर ही यह घटना हुई थी। हर जगह वह मौजूद था। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। सबका परिवार होता है, अपराध करने के दौरान तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। तुमने सिस्टम का मजाक बना दिया था।’
किडनैपिंग-रेप में मिल चुकी उम्रकैद
इससे पहले सेंगर को रेप और अपहरण के मामले में भी दोषी करार दिया गया था। दोषी करार दिए जाने के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।
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साथ ही कोर्ट ने इसे एक लोकतांत्रिक पदाधिकारी का दुष्टतापूर्ण कृत्य करार दिया था। कोर्ट ने सख्त संदेश देते हुए दोषी को उम्रकैद की अधिकतम सजा सुनाने का फैसला किया और कहा कि दोषी अपनी स्वाभाविक उम्र की आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। अदालत ने उस पर 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया था।
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उन्नाव बलात्कार मामला(पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत): दिल्ली कोर्ट ने निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित सभी दोषियों को 10साल की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर को क्षतिपूर्ति के तौर पर पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। pic.twitter.com/C0IayZ2NcF
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 13, 2020