स्कूल भूखंड, चैरिटेबिल संस्थाओं समेत सभी व्यावसायिक व सहकारी आवास समितियों को आवंटित संपत्तियों पर लागू होगी OTS योजना: दीपक कुमार

आवास विभाग की ओटीएस

आरयू ब्‍यूरो, लखनउ। योगी सरकार ने आवासीय, व्यावसायिक तथा नीलामी के आधार पर आवंटित संपत्तियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को लागू कर दिया है। योजना अगामी छह मार्च से प्रभावी हो जाएगी। सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार ने बताया कि संपत्तियों के डिफॉल्‍टर आवंटियों के प्रकरणों को विनियमित करने व बकाये की वसूली के लिए एक मौका प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने ओटीएस व्यवस्था लागू की है।

दीपक कुमार ने बताया कि ओटीएस योजना सभी प्रकार की आवासीय संपत्तियों पर लागू होगी, चाहे वह आवंटन पद्धति से आवंटित हो, नीलामी पद्धति से हों या अन्य किसी पद्धति से आवंटित हुईं हों। सभी प्रकार की सरकारी संस्थाओं को आवंटित संपत्तियों पर भी ओटीएस योजना लागू होगी। इसके तहत केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा सरकारी उपक्रमों को आवंटित संपत्तियां शामिल होंगी। इसमें विभिन्न प्रकार के स्कूल भूखंडों एवं चैरिटेबिल संस्थाओं आदि को आवंटित संपत्तियों, सभी प्रकार की व्यावसायिक संपत्तियों तथा सहकारी आवास समितियों को आवंटित संपत्तियों पर भी ओटीएस योजना लागू होगी।

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प्रमुख सचिव के अनुसार ओटीएस योजना के तहत सभी डिफॉल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज, जो संपत्ति आवंटन के समय किश्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर लिया जायेगा। आवंटियों से किसी भी प्रकार का दंड ब्याज नहीं लिया जायेगा। डिफॉल्ट की अवधि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगी। आवंटी द्वारा किये गये भुगतान को पहले डिफॉल्ट की अवधि तक ओटीएस आधार पर आगणित ब्याज, इसके बाद बकाया मूल धनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा। इसके अलावा ओटीएस योजना में गणना के बाद अगर अधिक जमा धनराशि आती है, तो उस धनराशि का समायोजन अन्य व्ययों, जैसे फ्री-होल्ड चार्ज, वॉटर सीवर चार्ज एवं अन्य व्ययों में किया जायेगा।

ओटीएस योजना के बाद होगी कार्रवाई

प्रमुख सचिव आवास के अनुसार ओटीएस के लिए आवेदन पत्र देने की अवधि तीन महीना निर्धारित की गई है। इस अवधि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। साथ ही जिन मामलों में ओटीएस के लिए आवेदन नहीं मिलेंगे, ऐसे डिफॉल्टरों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाई होगी। अंतिम तिथि के बाद अनिस्तारित आवेदनों के संबंध में विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद का उत्तर दायित्व होगा कि वह प्राधिकरण/परिषद को हुई वित्तीय क्षति की वसूली के लिए कार्रवाई करें।

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आवेदन के बारे में दीपक कुमार ने बताया कि ओटीएस योजना का फायदा लेने के लिए आवंटियों को ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आनलाइन करने के लिए ओटीएस योजना का आवास बंधु की वेबसाइट पर लिंक ओटीएस 2020 उपलब्ध होगी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी सुलभ रहेगी। इसकेे अलावा विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी कार्यालयों से भी आवं‍टी ले सकते हैं।