आरयू वेब टीम। लखीमपुर हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा की जमानत कैंसल होगी या नहीं, इसपर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई में मृतक किसानों के परिवारों की तरफ से पेश वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि हाई कोर्ट ने जमानत देने में कई तथ्यों में ध्यान नहीं दिया। ये हत्या का गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आरोपीक की जमानत रद्द की जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है।
वहीं दुष्यंत दवे ने दावा किया कि आशीष के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा धमकी दे रहे थे। उपमुख्यमंत्री का यात्रा मार्ग बदलने के बावजूद आरोपित उस रास्ते पर गया जिस पर किसान थे। दवे ने कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने विस्तृत तौर पर जांच की। वीडियो और ऑडियो, गवाहों सभी पर गौर किया। दुष्यंत दवे ने कहा कि यह मामला आरोपित कि जमानत खारिज करने के लिए बिलकुल उचित है।
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वहीं आशीष के वकील रंजीत कुमार ने कहा कि पुलिस को किसानों की तरफ से दी गई रिपोर्ट में ही कहा गया है कि गोली से एक किसान मरा। तभी हाई कोर्ट ने गोली न चलने की बात कही। लोगों ने यह भी कहा कि आशीष गन्ने के खेत में भाग गया। घटनास्थल पर गन्ने का खेत था ही नहीं, धान का था।