लखीमपुर हत्याकांड के मुख्‍य आरोपित आशीष की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट

आरयू ब्यूरो,लखनऊ। लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। बुधवार को जारी नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से लखीमपुर खीरी हत्याकांड के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर जवाब मांगा है।

इसके साथ ही, कोर्ट ने दस मार्च को एक गवाह के ऊपर हुए हमले की जानकारी पर कहा कि राज्य सरकार सभी गवाहों को सुरक्षा उपलब्ध कराए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई होली की छुट्टी के बाद होगी।

गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी थी। आशीष की जमानत के खिलाफ पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट का आदेश गलत था।

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उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कोर्ट में सुनवाई से पहले इस मामले के एक गवाह पर जानलेवा हमला किया गया था। बता दें कि इस मामले में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा करीब चार महीने से जेल में बंद थे, हालांकि आशीष मिश्रा को बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें जमानत दी थी। तो वहीं, आशीष को जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि बेखौफ घूम रहे आरोपितों ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। गवाहों, किसानों और पीड़ित परिवारों को खतरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अनुमान के आधार पर है।

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