आरयू वेब टीम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के लिए शुक्रवार का दिन कुछ राहत भरा रहा। आज राजद सुप्रीमो को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट ने लालू को चारा घोटाले के देवघर कोषागर मामले में राहत दी है।
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 50-50 हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दी है।। कोर्ट ने आधी सजा काटने की शर्त पर उन्हें राहत दी है। साथ ही कोर्ट ने लालू को पासपोर्ट जमा कराने का आदेश भी दिया है।
उल्लेखनीय है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को साढ़े तीन साल की सजा मिली है। लालू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से उच्च न्यायालय से इसी मामले में जमानत मांगी थी। फिलहाल दो मामलों में सजा होने की वजह से लालू को अभी जेल में ही रहना होगा।
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इस साल 29 मई को रांची की एक स्पेशल कोर्ट ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में 16 आरोपितों को दोषी ठहराया था और उन्हें तीन से चार सालों की सजा सुनाई। एसएन मिश्रा की विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चाईबासा ट्रेजरी से फर्जीवाड़ा करके 37 करोड़ रुपये निकालने के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया था।
अदालत ने इनमें से 11 लोगों को तीन साल और 5 पांच अन्य को चार 4 वर्षों की सजा सुनाई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था।
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वहीं सीबीआइ ने बाद में 16 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से 14 चारे की आपूर्ति करते थे और दो सरकारी अफसर थे। बता दें कि सीबीआइ की अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 42 मामलों में अपना फैसला सुनाया है।