मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं, CBI की रिमांड में छह मार्च तक होगा रहना

मनीष सिसोदिया
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। दिल्ली कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी सीबीआइ रिमांड को दो दिन और बढ़ा दिया है। अब वह छह मार्च तक सीबीआई की रिमांड में रहेंगे, हालांकि सीबीआई ने सिसोदिया की तीन दिन की रिमांड मांगी थी। रिमांड के लिए सीबीआइ के वकील ने दलील दी कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिसोदिया के वकील ने रिमांड की डिमांड का विरोध किया है। सिसोदिया के वकील ने कहा है कि जांच में असहयोग रिमांड का आधार नहीं हो सकता।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआइ से पूछा कि इस रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया की कितनी देर तक पूछताछ हुई? इसपर सीबीआइ ने अदालत से कहा कि वह अभी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी का विरोध किया। सिसोदिया के वकील कृष्णन का तर्क है कि सीबीआइ द्वारा रिमांड बढ़ाने की मांग करना उचित नहीं है।

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वहीं इससे पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए दस मार्च की तारीख तय की है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआइ को नोटिस भी जारी किया है। मतलब साफ है कि होली से पहले मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकती है और वह अभी सीबीआइ की हिरासत में ही रहेंगे।

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