मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: CBI ने मांगा छह महीने का समय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तीन माह में पूरी करें जांच

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आरयू वेब टीम। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बेहद चर्चित मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने मामले की जांच पूरी करने के लिए छह महीने का समय मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की इस मांग को नामंजूर करते हुए तीन महीने में मामले की जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।

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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की सुनवाई आज जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सीबीआइ को निर्देश दिया था कि वह 11 लड़कियों की हत्या मामले में जांच पूरा कर स्टेटस रिपोर्ट तीन जून तक दायर करें। इस संबंध में सीबीआइ ने सील बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपा।

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इससे पहले सीबीआइ ने अदालत से कहा था कि मुजफ्फरपुर स्थित शेल्टर होम यौन उत्पीड़न केस में मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर और उसके 11 अन्य साथियों ने कथित रूप से लड़कियों की हत्या की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 आरोपितों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में आरोप तय करते हुए मुकदमा चालने का आदेश दिया था। सीबीआइ ने खुलासा करते हुए बताया था कि श्मशान घाट से हड्डियों की पोटली भी बरामद हुई थी।

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