आरयू वेब टीम।
दिल्ली सरकार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मंगलवार को 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना रिहायशी इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई ना करने को लेकर लगाया गया है। यह कार्रवाई एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कदम ना उठाने को लेकर फटकार लगाई है।
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एनजीटी ने दिल्ली सरकार से इन यूनिट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है। यह आदेश ऑल इंडिया लोकाधिकार संगठन नाम के एनजीओ की याचिका पर दिया गया है। इससे पहले बेंच ने दिल्ली के मुख्य सचिव को इलाके के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के अधिकारियों के साथ बैठक कर एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश दिया था।
एनजीटी ने आदेश दिया था कि इलाके के लोगों के साथ हफ्ते में एक बार पब्लिक हियरिंग की जाए। साथ ही यह भी कहा था कि मुख्य सचिव उन अधिकारियों की सूची दें जिनकी वजह से नियमों का उल्लंघन हुआ। वहीं एनजीटी ने यह भी कहा था कि ये निर्विवाद है कि इलाके में अनाधिकृत गतिविधियां संचालित हो रही हैं, लेकिन हर विभाग दूसरे विभाग पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण कमेटी दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार बताती है, जबकि दिल्ली पुलिस स्थानीय एसडीएम को।
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