आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कई दिनों से इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने और उड़ानों में डिले को लेकर देशभर में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीसीए को शिकायत भेजी है। जिसमें अमिताभ ठाकुर ने इंडिगो के के खिलाफ एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरक्राफ्ट रूल 1937 के प्रावधानों के तहत कठोरतम कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने की मांग की है।
अपनी शिकायत में अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि अब तक सामने आए तथ्यों से इस मामले में इंडिगो का दोष प्रथम रूप से पूरी तरह स्थापित दिखता है। डीजीसीए को एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की धारा पांच और पांच ए में निर्देश निर्गत करने का अधिकार है और उनका उल्लंघन होने पर एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 10 और 11 ए में एक करोड रुपए तक का दंड और दो साल तक की सजा की व्यवस्था है।
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आजाद अधिकार सेना प्रमुख ने कहा कि इन मामलों में कोर्ट द्वारा मात्र डीजीसीए द्वारा परिवाद दायर करने पर ही संज्ञान लिया जाता है। ऐसे में अमिताभ ठाकुर ने डीजीसीए से तत्काल इंडिगो के खिलाफ सक्षम कोर्ट में परिवाद दायर करने की मांग की है। साथ ही इंडिगो को प्रत्येक यात्री को किराया वापस कर समुचित क्षतिपूर्ति देने के निर्देश देने और जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर उनका लाइसेंस निरस्त किए जाने पर विचार करने की मांग भी की है।




















