आरयू वेब टीम।
हमेशा व्यक्तिगत फायदे के लिए अपनी गंदी पहचान बनाने वाली पेड न्यूज आज एक मंत्री को काफी भारी पड़ गई। पेड न्यूज के साइड इफेक्ट में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्र आए है। चुनाव आयोग ने तीन साल के लिए के लिए उन्हें अयोग्य ठहरा दिया है। आयोग के इस फैसले के बाद नरोत्तम की मौजूदा विधायकी तो गयी ही साथ ही अगला विधानसभा चुनाव भी वे नहीं लड़ पाएंगे।
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उल्लेखनीय है कि शिवराज सरकार पहले से ही किसान आंदोलन को लेकर विपक्षियों के निशाने पर होने के साथ ही इससे पस्त भी है। अब चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद उसकी मुश्किलों में इजाफा हो गया है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के हमलावर तेवरों का सामना करने में काफी दिक्कत उठाना तय माना जा रहा है। पेड न्यूज पर सरकार की छवि चमकाने के आरोप और आयोग के आदेश को घुमाना आसान नहीं होगा।
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चुनाव आयोग के अनुसार मिश्र के खिलाफ 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज प्रकाशित कराने का आरोप विपक्ष के नेताओं ने लगाया था। आरोप लगाने वालों ने इस बाबत किए गए भुगतान के सबूत भी चुनाव आयोग के सामने पेश कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्र को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। नरोत्तम ने जवाब तो दिया लेकिन वह चुनाव आयोग को संतुष्ट नहीं कर सके। चुनाव आयोग ने उनके जवाब और सबूत के तालमेल में पाया कि दोनों में काफी भिन्नताएं है। जिसके बाद आयोग ने अपने हंटर चला दिया।
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