आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। योगी सरकार में अब उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के साथ ही गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कदम उठाने जा रही है। पुलिस अब इन मामलों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कदम उठाने का मन बना चुकी है।
डीजीपी सुलखान सिंह ने मीडिया से एक खास बातचीत में स्पष्ट करते हुए कहा कि गौ हत्या व गौ तस्करी के मामले में सरकार किसी को नहीं बख्शेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। हालांकि यह भी साफ कर दिया है कि हर मामले में यह कदम नहीं उठाया जाएगा। मामले की संवेदनशीलता के आधार पर ही इस तरह के कड़े कदम उठाए जाएंगे।
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आगे उन्होंने कहा कि गायों से जुड़े अपराधों के बारे में कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। गोहत्या व गौ तस्करी के दोषियों पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) व गैंगस्टर के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा इन अपराधों के दोषियों पर एंटी सोशल एक्टिविटी कानून के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
यूपी के डीजीपी का यह आदेश उस समय आया है जब केंद्र सरकार ने बाजारों में मवेशियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने का सर्कुलर जारी किया है। सरकार ने पशु क्रूरता रोकने और मवेशियों को हत्या से बचाने के मकसद से यह अधिसूचना जारी की है हालाकि इसे लेकर देश के कई राज्यों केरल व मेघालय वगैरा में विरोध भी चल रहा है।
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वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने 30 मई को चार सप्ताह के लिए इस अधिसूचना पर रोक लगा दी है। पिछले सप्ताह केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस अधिसूचना के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखते हुए कहा कि इस अधिसूचना से राज्य के अधिकारों में कटौती करने का प्रयास किया गया है।
बताते चलें कि गौ तस्करी व गौ तस्करी के मामले में रासुका लगाने का आदेश यूपी की पूर्व अखिलेश सरकार के समय जारी किया गया था, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं किया जा सका था।