सपा विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट ने भेजा जेल, की थी जमानत की मांग

आरयू ब्यूरो,लखनऊ। अदालत ने सोमवार को पूर्व सांसद एवं फूलपुर-पवई क्षेत्र के सपा विधायक रमाकांत यादव को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट ने रमाकांत यादव के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। मामला 17 दिसंबर 1998 का है, जिसमें रमाकांत यादव के साथ ही पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत अन्य पर हत्या के प्रयास का मुकदमा फूलपुर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया था।

इसके अलावा वर्ष 2016 में तीन फरवरी को वाहन की चेकिंग के दौरान स्कार्पियो में भाजपा समर्थक से 2.12 लाख रुपये बरामद होने के मामले में भी रमाकांत यादव, रंगेश यादव समेत सैकड़ों लोगों ने फूलपुर कोतवाली के अंबारी चौक पर चक्का जाम किया था। उस मामले में भी रमाकांत यादव ने सोमवार को सरेंडर किया था।

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इस प्रकार उन्होंने दो मामलों में सरेंडर किया। 1998 वाले मामले में रमाकांत के विपक्षी रहे अकबर अहमद डंपी के खिलाफ अभी गैर जमानती वारंट जारी है। वर्ष 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी के रूप में रमाकांत, जबकि बसपा प्रत्याशी के रूप में अकबर अहमद डंपी मैदान में थे।

फूलपुर के अंबारी चौक के समीप दोनों पक्षों में जमकर हवाई फायरिंग हुई थी। बता दें बाहुबली रमाकांत यादव की गिनती पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में होती है। वे फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक और आजमगढ़ संसदीय सीट से चार बार सांसद रह चुके हैं। साल 2019 में भाजपा से टिकट न मिलने पर रमाकांत यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और भदोही से लोकसभा चुनाव लड़े थे।

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