सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट ने 29 जनवरी तक लगाई रोक

कोर्ट

आरयू ब्‍यूरो, 

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के लिए 69 हजार सहायक अध्यापकों की चल रही भर्ती से जुड़े मामले में 29 जनवरी तक के लिए यथास्थिति का आदेश आगे बढ़ा दिया।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को अगली सुनवाई रखी है। परीक्षा के परिणाम 22 जनवरी को जारी किए जाने थे। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को हलफनामा प्रस्तु त करने के लिए कहा है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने 18 व 21 जनवरी तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। मामले में काउंटर हलफनामा (जवाब) दाखिल करने के लिए राज्य के वकील को समय देते हुए, अदालत ने उत्तरदाताओं को 29 जनवरी को इसे सूचीबद्ध करते हुए, उसके बाद अपना हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी।

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न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्रतिशत को चुनौती देने वाले सैकड़ों शिक्षामित्रों द्वारा दायर याचिकाओं की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि परीक्षा के एक दिन बाद, राज्य सरकार ने सात जनवरी को एक आदेश जारी किया और सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 65 और आरक्षित श्रेणियों के लिए 60 प्रतिशत निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि पहले की परीक्षा में अंकों में समान कटऑफ क्रमश: 45 और 40 प्रतिशत की गई थी।

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याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि यह निर्णय शिक्षामित्रों के लिए मनमाना और विवेकाधीन था, क्योंकि भर्ती परीक्षा के लिए अंकों की इतनी अधिक न्यूनतम अर्हता प्रतिशत तय नहीं होनी चाहिए। साथ ही परीक्षा से पहले कट ऑफ तय नहीं थी। जब परीक्षा हो चुकी है तो उसके बाद कट ऑफ तय नहीं की जा सकती।