SC का आदेश, बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को करें दो हफ्ते में UP पुलिस के सुपुर्द

मुख्तार अंसारी को जमानत
मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो।)

आरयू वेब टीम। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर और मऊ से बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की किसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाए। अब प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट तय करेगा कि उसे बांदा जेल में रखना है या किसी और जेल में रखा जाएगा।

गौरतलब है कि आठ जनवरी 2019 को मोहाली के एक बड़े बिल्डर की शिकायत पर वहां की पुलिस ने बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ दस करोड़ की फिरौती मांगने का केस दर्ज किया था। 12 जनवरी को प्रोडक्शन वारंट हासिल करने के लिए पुलिस कोर्ट पहुंची। 21 जनवरी 2019 को मोहाली पुलिस मुख्तार अंसारी को प्रोडक्शन वारंट पर उत्तर प्रदेश से मोहाली ले आई। 22 जनवरी को कोर्ट ने उसे एक दिन की रिमांड पर भेज दिया। 24 जनवरी को उसे न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया गया।

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दो सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम कई बार मुख्तार अंसारी को लेने पंजाब गई, लेकिन हर बार सेहत, सुरक्षा और कोरोना का कारण बताकर पंजाब पुलिस ने सौंपने से इनकार कर दिया। पंजाब पुलिस डॉक्टर की सलाह का हवाला देती रही कि अंसारी को डिप्रेशन, शुगर, रीढ़ की बीमारियां हैं। ऐसे में उसे कहीं और शिफ्ट करना ठीक नहीं है।

कानपुर में बिकरुकांड के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद मुख्तार अंसारी ने जान का खतरा बताया था, उसने पत्र लिखकर आशंका जताई थी कि जैसे दुबे की जीप पलट गई और जान चली गई, ऐसे मेरी भी जा सकती है।

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