हाईकोर्ट का फैसला: राज्‍यसभा चुनाव में मुख्‍तार, हरिओम नहीं कर पाएंगे वोट

मुख्तार अंसारी

आरयू ब्‍यूरो, 

लखनऊ। शुक्रवार को होने वाले राज्‍यसभा चुनाव में बाहुबली विधायक मुख्‍तार अंसारी और सपा विधायक हरि ओम यादव अब वोट नहीं डाल पाएंगे। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष का गणित गड़बड़ा दिख रहा है, हालांकि राजनीत की बिसात पर कौन मात खाता है, इसका फैसला कल हो पाएगा।

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वहीं आज मुख्‍तार अंसारी को 23 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति देने के गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायामूर्ति राजुल भार्गव ने राज्य सरकार की अर्जी अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड व विकास सहाय को सुनकर दिया।

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राज्य सरकार की तरफ से एजीए एके संड व विकास सहाय ने अपनी बहस में कहा कि विशेष न्यायाधीश ने सरकार को सुने बगैर एकपक्षीय आदेश दिया है। यह भी कहा गया कि इससे पहले भी उसे ऐसी अनुमति दी गई है। इन सरकारी वकीलों का कहना था कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 62 (5) के तहत जेल में निरुद्ध व्यक्ति को मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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गौरतलब है कि शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में उत्‍तर प्रदेश की दस सीटों पर चुनाव होना है। दस में से आठ सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों के अलावा एक सीट पर सपा के उम्मीदवार का चुना जाना तय है। वहीं दसवीं सीट के लिए बसपा व भाजपा के उम्मीदवार के बीच रोमांचक जंग देखने को मिल सकती है।

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